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E-Way Bill Kya Hota Hai

E-Way Bill Kya Hai? इसकी जरूरत कहां और कब होती है?

Table of Contents

ई वे बिल क्या होता है (E-Way Bill Kya Hai in Hindi)

E-Way Bill Kya Hai – GST के तहत Electric Road परमिट द्वारा वस्तुओं का एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर या बाहर आवागमन E-Way Bill के जरिए होता है। 50,000 से अधिक राशि के वस्तुओं के आवागमन के लिए Seller and Purchaser को E-Way Bill की आवश्यकता होती है।

(E-Way bill meaning in hindi) E-Way Bill सभी प्रकार की सामाग्री जैसे Stock की बिक्री या Transfer, Capital Goods, नौकरी के काम के लिए भेजे गए सामान या Business के लिए Use की जाने वाली रकम के लिए जरूरी होता है।

 

E-Way Bill को Generate कैसे करते हैं

E-Way Bill Generate करने के लिए आम Portal पर निम्न जानकारी भरने की आवश्यकता होती है

Part A of Form GST EWB-01 

  • Party’s का विवरण
  • मूल्य के साथ सामान का विवरण
  • Delivery के स्थान का विवरण
  • परिवहन के लिए Documents Part B of Form GST EWB-01 वाहन की सूचना।

E-Way Bill की आवश्यकता से मुक्त सामान

 

नियम 138 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं के आवागमन के लिए E-Way Bill बनाने के लिए छूट दी गई है।

  • E-Way Bill की आवश्यकता के बिना 154 वस्तुओं को राज्य के भीतर या बाहर कोई भी आवाजाही स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।
  • Cycle रिक्शा के जरिए माल ढुलाई के लिए भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है या वो सामान जिन्हें बंदरगाह, हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या  land custom station से inland container depot या container freight station  तक ले जाया जा रहा है उसके लिए ई-वे Bill की आवश्कता नहीं होगी।
  • कोई अन्य सामान जिसे राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

सामान के Transportation के लिए इस Condition में E-Way Bill तैयार करना आवश्यक है।

Note- जहां, Consignor and consignee ने Form GST ईडब्ल्यूबी -01 नहीं भरा है और वाहन में किए गए सामान का मूल्य रुपए 50,000 से अधिक है उस स्थिति में Transporter को Delivery चालान के आधार पर FORM GST EWB-01 Generate करवाना पड़ेगा।

E-Way Bill कैसे Generate करें (How to Create e Way Bill in Hindi)

 

इस Condition में E-Way Bill की जरूरत होती है–

Movement of Goods Value E-way permit requirement to be generated by
Outward supply/Sales More than Rs. 50,000 Any person (supplier, recipient, transporter)
Any other Movement More than Rs. 50,000 Any person (supplier, recipient, transporter)
Inward supply from un-registered supplier, if recipient(registered) is known at the time of commencement of movement of goods More than Rs. 50,000 Registered Recipient
Inward supply from un-registered supplier, if recipient is not known No limit Un-registered supplier or Transporter
Inputs or capital goods sent by principal to job worker outside the State No limit Principal only
Handicrafts transported from one State to another No limit Handicrafts supplier
All movement Less than Rs. 50,000 Option to generate by Registered supplier or Transporter
All movement from consignor to transporter or from transporter to consignee within State distance less than 10 km No limit Part B of Form EWB-01 not required

                                                            E-Way Bill Generation

New E-Way Bill Generation

Particulars Who will Generate Form Generated
Submit Part A Supplier or Recipient EBN–unique E-way Bill number
Submit Part B Transporter GST EWB-01
Submit Part A Transporter (where supplier is unregistered) GST EWB-01
Update Part B Transporter (change of vehicle) GST EWB-01
Update E-way Bill number Transporter (multiple consignments in one conveyance) GST EWB-02

E-Way Bill की वैद्यता

Sr No Distance Validity Period
1 UpTo 100 Km One Day
2 For Every 100 km and part thereof thereafter One additional day

Note: वैधता की अवधि उस समय से गिनी जाएगी, जब E-Way Bill को Generate किया गया था। यदि E-Way Bill के बन जाने के बाद E-Way Bill में दिए गए Details के अनुसार सामान नहीं ले जाया जाता है, तो Bill को 24 घंटों के भीतर रद्द कर दिया जा सकता है।

  •  Recipient के GSTIN के विरुद्ध Generate किया गया E-Way Bill सामान्य Portal पर प्राप्तकर्ता द्वारा देखने के लिए उपलब्ध होगा। सामान्य Portal पर उत्पन्न प्रत्येक E-Way Bill को recipient स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
  • यदि recipient द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं है – स्वीकृति या अस्वीकृति की तो E-Way Bill को 72 घंटों के बाद स्वीकार किया जाएगा।
  • जहां माल E-Way विधेयक की वैधता अवधि के भीतर पहुंच पाता है, Transporter GST EWB-01 के भाग B में दिए गए डिटेल्स को भरने के बाद एक दूसरा E-Way Bill Generate कर सकता है।

सामान के आवागमन के लिए जरूरी Documents

सामान के आवागमन के लिए ये Documents जरूरी होते हैं।

  • Tax चालान, आपूर्ति का Bill या अन्य चालान
  • E-Way Bill या ईबीएन Reference हमारे tax invoice  में आवश्यक सभी जानकारी फार्म GST INV-01 में सामान्य Portal पर Upload की जा सकती है और एक Invoice Reference Number (IRN) Generate किया जा सकता है।

वस्तुओं के Transfer के दौरान Verification Commissioner या Commissioner द्वारा अधिकृत अधिकारी, को checking और वाहन की जांच करने की अनुमति है और एक Online सत्यापन Report 24 घंटे के भीतर दर्ज करनी होती है।

 

सत्यापन के लिए रुकावट का प्रमाण Form GST EWB-03 के भाग A में और तीन दिनों के निरीक्षण के अंदर Form GST EWB-03 के भाग B में अंतिम Report में आवश्यक है। जहां ट्रांजिट के दौरान राज्य में या किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर वाहन का भौतिक सत्यापन किया जाता है, tax evasion की कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं होने तक वाहन का कोई और भौतिक सत्यापन राज्य में या राज्य से बाहर नहीं किया जाएगा।

हिरासत में लिए गए वाहन के रोक लगाने की निगरानी के दौरान Transporter फार्म GST EWB-04 में सामान्य Portal पर सूचना Upload करके 30 Minutes से ज्यादा की अवधि के लिए रोक की घटनाओं को Upload कर सकता है।

E-Way Bill के लाभ (e Way Bill Benefits in Hindi)

  • सामान Transfer की गति में तेजी
  • ट्रकों पर RFID  Tag सक्षम होने के कारण विभिन्न चौकियों पर खर्च होने वाला समय कम हो सकता है।
  • उचित जवाब देही और आसान सत्यापन

E-Way Bill की हानियां

  • Implementation में चुनौतियां: भारत में कम Internet पहुंच और जागरूकता की कमी के कारण यह लागू करना कठिन हो सकता है।

E Way Bill का मतलब

E-Way Bill का Full Form (e way bill full form in hindi) Electronics Bill होता है। जिसका अर्थ Electronics तरीके से Bill काटना है। यह Bill 50 हजार रुपये या 50 हजार से रुपये से अधिक के माल Supply या माल प्राप्त पर लागू होता है।

E-Way Bill कब से लागू हुआ?

E-Way Bill 1 December 2020 से लागू है। यह नया E-Way Bill नियम 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू है।

GST कैसे बनाते हैं?

GST का Full Form Goods and Services Tax है। GST का निर्धारण करते समय सरकार Tax के सभी पहलुओं पर ध्यान देती है। GST में Product बनाने से लेकर Product को उपभोक्ता के हाथ में जाने तक का Tax शामिल होता है।

Computer पर Bill कैसे बनाया जाता है?

Computer पर Bill बनाने के लिए खास तरह का Software तैयार किया जाता है। उसी Software पर कंप्यूटरकृत Bill बनाया जाता है। Billing Software सभी Platform का भिन्न – भिन्न होता है।

Mobile से Bill कैसे बनाये?

अब लगभग Business से जुड़ा सभी कार्य Mobile पर हो जाता है। तो Bill भी Mobile से बनने लगा है। Mobile से Bill बनाने के लिए कई Mobile App बनाये गये हैं। इन Mobile App के माध्यम से Mobile से Bill बन जाता है। Mobile से Bill बनाने के लिए आप Google Play Store पर Bill App Search कर सकते हैं और App Download कर सकते हैं।

E-Way Bill कैसे बनाये

सबसे पहले, E-Way Bill Generation Portal पर https://ewaybill.nic.in/ अपना उपयोगकर्ता नाम, Password और कैप्चा दर्ज करके Log In करें। इसके बाद, Left ओर “e-Waybill” Tab ढूंढें और “Generate New” चुनें।

 

तो आज आपने जाना कि E-Way Bill Kya Hota Hai अगर आपका इससे E-Way Bill Kya Hota Hai रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करे।

 

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